छत्तीसगढ़ में निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए मतदान की तारीखों पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा

छत्तीसगढ़ में निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए मतदान की तारीखों पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा 
प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा 09 फ़रवरी 2025 - राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार नगर पालिकाओं के महापौर/अध्यक्ष और पार्षदों के पदों के लिए मतदान 11 फरवरी 2025 मंगलवार को सम्पन्न होगा। इसी प्रकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के तहत जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंचों के निर्वाचन के लिए मतदान क्रमशः 17 फरवरी 2025 सोमवार, 20 फरवरी 2025 गुरुवार, और 23 फरवरी 2025 रविवार को होगा। राज्य शासन ने मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 25 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए संबंधित तिथियों पर सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश की घोषणा की है। 
नगर पालिका - घोषणा के तहत 11 फरवरी 2025 मंगलवार को नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए संबंधित क्षेत्रों में स्थित शासकीय कार्यालयों और संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
त्रिस्तरीय पंचायत - त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 17 फरवरी 2025 सोमवार, 20 फरवरी 2025 गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। 23 फरवरी 2025 रविवार पहले से ही शासकीय अवकाश होने के कारण अलग से सार्वजनिक अवकाश की आवश्यकता नहीं है।
         इस घोषणा के साथ शासन ने संबंधित मतदान क्षेत्रों के सरकारी संस्थानों और कार्यालयों में अवकाश सुनिश्चित करते हुए मतदान प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है और त्रिस्तरीय पंचायत एवं निकाय चुनावों में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देना है।