छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान शराब बिक्री पर प्रतिबंध, 'शुष्क अवधि' घोषित

छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान शराब बिक्री पर प्रतिबंध, 'शुष्क अवधि' घोषित 
प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा 09 फ़रवरी 2025 - आगामी नगरपालिका और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के मद्देनजर छत्तीसगढ़ सरकार ने मतदान और मतगणना के दिनों के लिए शराब की बिक्री और परोसने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मदिरा दुकानों, बार, होटल और क्लबों में शराब की बिक्री को बंद रखने हेतु 'शुष्क अवधि' घोषित की गई है।
नगर पालिका - नगर पालिका चुनावों के लिए मतदान तिथि 11 फरवरी 2025 मंगलवार, मतगणना तिथि 15 फरवरी 2025 शनिवार, इन तिथियों से 2 दिन पहले से ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब की सभी दुकानें, होटल, बार, रेस्टोरेंट और क्लब बंद रहेंगे।
त्रिस्तरीय पंचायत - त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए पहला चरण 17 फरवरी 2025, दूसरा चरण 20 फरवरी 2025, तीसरा चरण 23 फरवरी 2025, हर चरण के मतदान से 2 दिन पहले से लेकर मतगणना समाप्ति तक 'शुष्क अवधि' रहेगी। इस अवधि के दौरान देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों सहित सभी एफ.एल.-1, एफ.एल.-2, एफ.एल.-3 और अन्य लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों में शराब की बिक्री और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
                प्रमुख निर्देश मे सभी मदिरा विक्रय प्रतिष्ठानों, होटल-बार, रेस्टोरेंट-बार, क्लब, और अन्य शराब बेचने या परोसने वाले स्थानों को 'शुष्क अवधि' के दौरान बंद रखा जाएगा। व्यक्तिगत भण्डारण या गैर-लाइसेंस प्राप्त परिसरों में शराब का संग्रह भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान आबकारी विभाग द्वारा सख्त निगरानी रखी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी क्षेत्र में पुनर्मतदान की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसी तिथि के अनुसार उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य सरकार ने आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निर्णय लिया है। शासन ने सभी संबंधित अधिकारियों और संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ताकि चुनावी प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के सम्पन्न हो सके।