रविवार, 2 फ़रवरी 2025

निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर कलेक्टर का कड़ा रुख - कई शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी

निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर कलेक्टर का कड़ा रुख - कई शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी 

मतदान दलों के प्रशिक्षण में अनियमितता - 24 घंटे में जवाब नहीं देने पर हो सकती है अनिवार्य सेवानिवृत्ति 
प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा - नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 के दौरान मतदान दलों के प्रशिक्षण में लापरवाही और उदासीनता बरतने पर प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रणबीर शर्मा द्वारा निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए और निर्वाचन कार्यों में असमर्थता व्यक्त करने वाले कई कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस कार्रवाई के तहत कई सहायक शिक्षकों और प्रधान पाठकों से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी और अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रस्ताव भी शासन को भेजा जा सकता है।

प्रभावित शिक्षके :- 
नवागढ़ - तोमेश्वर देशमुख, अनिल ध्रुव, मुलेश्वर साहू, सुनील पात्रे, सुरेंद्र कुमार वर्मा, मनोज वर्मा, हेमंत साहू, तुलसी वर्मा, अशोक कुमार वर्मा, राजेश्वरी टंडन, सुशीला सोनी
बेमेतरा - वंदना वर्मा, सीमा मिश्रा, रामकली मरकाम, भावना चंद्राकर, सरिता रजक, रीना सिंह, हेमेश्वरी साहू, रमा निराला, ज्ञान प्रसाद निषाद, कृष्ण कुमार पाटिल, नेहा सिन्हा
बेरला - तृप्ति जोशी, उमाशंकर साहू, दीक्षा देवांगन, पूजा वर्मा, गायत्री चंद्राकर, प्रेरणा तिवारी
साजा - अरुण कुमार पटेल, संदीप कुमार चौधरी, बलवंत सिंह कचलामे

कानूनी परिप्रेक्ष्य में सख्त चेतावनी - कलेक्टर द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन कार्य में उदासीनता, सिविल सेवा आचरण नियम 1965, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 के तहत दंडनीय है। प्रशासन की इस कड़ी कार्रवाई से स्पष्ट है कि निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

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