गांजा प्रकरण में तीसरा आरोपी बलराम उर्फ बल्लु जैन जबलपुर से गिरफ्तारी, अन्य फरार की पता तलाशी जारी

सिटी कोतवाली अंतर्गत माह मई में कोबिया चौक में 10.539 किग्रा गांजा, बाईक, दो मोबाइल सहित दो आरोपी की हुई थी गिरफ्तारी 

एसपी के निर्देश पर पूर्व के गांजा प्रकरण में दो आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्यवाही जारी 
बेमेतरा 24 अगस्त 2026 - पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. हरीश कुमार यादव, एसडीओपी बेमेतरा भूषण एक्का, एसडीओपी बेरला श्रीमती रूचि वर्मा के मार्गदर्शन में अपराध एवं अवैध गतिविधियों पर लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में 23 अगस्त 2026 को थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा निरीक्षक सोनल ग्वाला एवं सहायक उप निरीक्षक जितेन्द्र कश्यप व थाना बेमेतरा पुलिस टीम ने मादक पदार्थों की अवैध बिक्री में संलिप्त पर कार्रवाई तेज करते हुए थाना बेमेतरा के एनडीपीएस एक्ट के एक प्रकरण में एक आरोपी बल्लु जैन ऊर्फ बलराम पिता स्व. सुभाषचंद जैन उम्र 55 वर्ष निवासी चरगंवा थाना चरगंवा जिला जबलपुर (मध्यप्रदेश) को गिरफ्तार किया है। 

पूर्व प्रकरण में दो की गिरफ्तारी 
विगत 17 मई 2026 को थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा स्टाफ को जरिये मुखबीर से सुचना मिला कि दो व्यक्ति जो बिना नंबर के मोटर सायकल में सिमगा से बेमेतरा की ओर जा रहे है, जो अपने पास रखे बैग में गांजा रखे हुए है की सूचना पर, उक्त सूचना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया था। वरिष्ट अधिकारियो के मार्गदर्शन में पुलिस टीम द्वारा सूचना के अधार पर घेराबंदी कर बेरला तिराहा कोबिया के पास, वेल्डिंग शाप के सामने, बेमेतरा सिमगा मार्ग में 02 आरोपियों को मोटर सायकल में अवैध मादक पदार्थ गांजा के साथ पकड़ा गया था। 
   प्रकरण में आरोपी 01. नितेश पटेल उम्र 24 वर्ष, 02. भोला ठाकुर ऊर्फ छोटे भाई ठाकुर दोनों निवासी भडपुरा थाना भेडाघाट जिला जबलपुर (म.प्र.) के कब्जे से 05 पैकेट में अवैध मादक पदार्थ गांजा 10 किलो 539 ग्राम कीमती करीबन 152000 रूपये एवं घटना में प्रयुक्त पुराना इस्तेमाली मोटर सायकल कीमती करीबन 40000 रूपये, 02 नग मोबाईल कीमती 16000 रूपये, कुल जुमला लगभग 208000 रूपये को जप्त किया गया था। जिसमें अवैध मादक पदार्थ गांजा का 01 प्रकरण दर्ज कर 02 आरोपियों के विरूद्ध धारा 20 (ख) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत वैधानिक कार्यवाही की गई थी। 

विवेचना में मिली जानकारी पर कार्यवाही 
प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी नितेश पटेल से पुछताछ करने एवं टेकनिकल संसाधन के सहयोग से पता चला कि जप्त शुदा अवैध मादक पदार्थ गांजा को बलराम ऊर्फ बल्लु जैन के लिए उडीसा निवासी रमेश राणा से खरीद कर लाना पता चला। प्रकरण में फरार आरोपी की पतात लाश जारी हैं। 
    प्रकरण में आरोपी बल्लु जैन ऊर्फ बलराम पिता स्व. सुभाषचंद जैन उम्र 55 वर्ष निवासी चरगंवा थाना चरगंवा जिला जबलपुर (मध्यप्रदेश) उक्त धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने पर 23 अगस्त 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय पाटन जिला जबलपुर (मध्यप्रदेश) से 25 अगस्त 2026 तक आरोपी बल्लु जैन का ट्रांजिस्ट रिमांड प्राप्त कर आज 24 अगस्त 2026 को न्यायालय में न्यायिक रिमांड पर प्रस्तुत किया गया। 

कार्यवाही में शामिल 
इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा निरीक्षक सोनल ग्वाला, सहायक उप निरीक्षक जितेन्द्र कश्यप, आरक्षक कमलेश सोनवानी एवं समस्त थाना बेमेतरा स्टाफ की महत्वपूर्ण योगदान रहा। 

समाज पर सकारात्मक प्रभाव : 
आरोपी पर कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि मादक पदार्थों की अवैध बिक्री और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों को अब बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन ने समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। 

बेमेतरा पुलिस का संदेश : अब नहीं बख्शे जाएंगे अपराधी। 

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