अनुशासनहीनता के मामले में प्रधान पाठक साजा त्रिभुवन दास वैष्णव निलंबित

बिना सूचना अनुपस्थित, नशे में उत्पात, पुलिस से बदसलूकी पर प्रपा निलंबित 
बेमेतरा 25 अगस्त 2026 - शासकीय प्राथमिक शाला साजा, विकासखंड साजा के प्रधान पाठक त्रिभुवन दास वैष्णव के विरुद्ध अनुशासनहीनता एवं कदाचरण के मामले में जिला शिक्षा विभाग द्वारा निलंबन की कार्रवाई की गई है। 

बिना सूचना अनुपस्थित, नशे में उत्पात, पुलिस से बदसलूकी पर निलंबित 
प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री वैष्णव बीते कई दिनों से बिना पूर्व सूचना के अपने कर्तव्य से अनुपस्थित थे। इसी दौरान उनके द्वारा शराब के नशे में उत्पात किए जाने तथा समझाइश देने पहुंचे पुलिस अधिकारी के साथ बदसलूकी किए जाने की जानकारी सामने आई। उनके उक्त आचरण को विभागीय गरिमा एवं छवि के विपरीत मानते हुए गंभीरता से लिया गया। 

सिविल सेवा नियम पर कार्यवाही 
विभाग द्वारा प्रधान पाठक साजा श्री वैष्णव का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1), (2), (3) एवं नियम 23 के विपरीत पाए जाने पर कदाचरण की श्रेणी में माना गया है। 

निलंबन अवधि में मुख्यालय बीआईओ नवागढ़ 
इसी के तहत संबंधित प्रधान पाठक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी नवागढ़ निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है। 

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