सड़क दुर्घटना में घायलों को मिलेगा 1.50 लाख तक कैशलेस इलाज, राहगीर को 25 हजार का इनाम

पीएम राहत योजना पर सीएचएमओ कार्यालय बेमेतरा में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित 

कलेक्टर के निर्देश पर एएसपी, अपर कलेक्टर, सीएचएमओ ने ली शासकीय एवं निजी अस्पतालों की कार्यशाला 
बेमेतरा 27 अगस्त 2026 - छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं के मार्गदर्शन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सभाकक्ष में प्रधानमंत्री राहत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। 

सभी निजी अस्पतालो का योजना में पंजीकृत अनिवार्य 
कार्यशाला की अध्यक्षता अपर कलेक्टर प्रकाश भारद्वाज ने की। उन्होंने कहा कि जिले के सभी निजी अस्पताल इस योजना में अनिवार्य रूप से पंजीकृत हों, ताकि अधिक से अधिक सड़क दुर्घटना पीड़ितों को योजना का लाभ मिल सके।  

राहगीर योजना से मददगार को 25 हजार प्रोत्साहन राशि 
कार्यक्रम में उपस्थित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. हरीश कुमार ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाता है, तो उसे राहगीर योजना के तहत 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। 

1.50 लाख का कैशलेस उपचार 
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमृत लाल रोलेडर ने जानकारी दी कि किसी भी सड़क दुर्घटना में घायल मरीज को सर्वप्रथम टीएमएस पोर्टल पर पीएम राहत योजना के तहत 1 लाख 50 हजार रुपये तक का कैशलेस उपचार दिया जाए, उसके बाद ही आयुष्मान कार्ड का उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के समय चिकित्सक और पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका में होते हैं और गोल्डन आवर में मिला उपचार जीवन बचा सकता है। 

योजना की रूपरेखा पर प्रकाश 
कार्यशाला में एनआईसी के डीआरएम ईश्वर एवं पीएमजेएवाई के जिला समन्वयक शेख समीम ने योजना की रूपरेखा पर विस्तार से प्रकाश डाला। 

बैठक में उपस्थिति - इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ. लोकेश साहू, जिले के समस्त खंड चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, आरएमए तथा निजी अस्पतालों के संचालक उपस्थित थे। 

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