12 सितम्बर को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत, अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण पर जोर

जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्रीमती सरोज नंद दास ने बैठक लेकर अधिकारियों को मामलों व तैयारी हेतु दिए दिशा निर्देश 
बेमेतरा 11 अगस्त 2026 - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में वर्ष 2026 की तृतीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 सितम्बर 2026 को किया जाएगा। लोक अदालत की तैयारियों एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण के संबंध में आज बैंक, विद्युत विभाग, बीएसएनएल एवं नगर पालिका परिषद के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक श्रीमती सरोज नंद दास प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा की अध्यक्षता तथा श्रीमती स्वर्णलता ओम यादव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा की उपस्थिति में आयोजित हुई।

प्रकरण प्रस्तुत व पंजीकृत करने चर्चा  
बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों से प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत एवं पंजीकृत कराने तथा पक्षकारों को नोटिस की तामिली सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा की गई। 

प्रकरण निराकृत कराने निर्देश 
अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का आपसी सुलह एवं समझौते के माध्यम से निराकरण सुनिश्चित किया जाए। बैंक अधिकारियों को विशेष रूप से परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों में पक्षकारों के मध्य आपसी सुलह एवं समझौते के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही बैंक रिकवरी से संबंधित प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में पक्षकारों को समय पर नोटिस की तामिली कराने तथा उनके साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में राजीनामा एवं समझौते के लिए प्रयास करने पर जोर दिया गया।
अधिकारियों की उपस्थिति 
बैठक में लीड बैंक मैनेजर, विभिन्न बैंकों के अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, विद्युत विभाग के अधिकारी तथा भारतीय दूरसंचार विभाग (बीएसएनएल) के अधिकारी उपस्थित रहे। 

त्वरित व प्रभावी निराकरण की अपेक्षा 
अधिकारियों से नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए अधिक से अधिक प्रकरणों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण की अपेक्षा की गई। 

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