थाना नवागढ़ पुलिस टीम की गौवंश तस्करी पर सख्त कार्यवाही
बेमेतरा 25 मई 2026 - प्रार्थी रमेश यादव उम्र 35 साल निवासी वार्ड क्रं. 04 नवागढ थाना नवागढ जिला बेमेतरा सहित अन्य गौवंश सेवकों ने थाना नवागढ में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 23.05.2026 के रात्रि करीबन 11 बजे मोबाईल से सूचना मिला कि ग्राम मजगांव-छिरहा की ओर से एक ट्रक वाहन क्रमांक CG25L0947 में मवेशियों को बिना चारा पानी के क्रुरता पूर्वक भरकर कत्लखाना ले जाने के लिए नवागढ़ की ओर आने वाले है की सूचना पर अपने गौ रक्षक समिति के सदस्य के साथ ग्राम प्रतापपुर मेन चौक के पास जाकर ट्रक सहित 08 नग मवेशियों को पकड़े है। परिवहन कर रहे लोगों का नाम पता पुछने पर अपना नाम 01. सुरेन्द्र निषाद उम्र 35 साल, 02. सुखीराम जायसवाल उम्र 32 साल, 03. कपिल जायसवाल उम्र 38 साल ग्राम मजगांव थाना दाढ़ी के रहने वाला बताये। उक्त क्षतिग्रस्त वाहन क्रमांक सीजी 25 एल 0947 में 08 नग मवेशियों को भरकर कत्लखाना ले जाने के लिये ठुस-ठुस कर बिना चारा पानी के कू्ररता पूर्वक भरकर परिवहन करते ले जा रहे थे जो पशुओं को ले जाने के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं दिखाये जिस पर कार्यवाही करने की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ अपराध सदर धारा 4, 6, 10 छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं धारा 11 छ.ग. पशु क्रू. निवारण अधि. 1990 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रार्थी रमेश यादव उम्र 35 साल निवासी वार्ड क्रं. 04 नवागढ़ थाना नवागढ़ जिला बेमेतरा सहित अन्य गौवंश सेवकों ने थाना नवागढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 24.05.2026 को रात्री करीबन 01 बजे जानकारी प्राप्त हुआ कि ग्राम गाड़ामोर से रनबोड की ओर से एक पीकप वाहन क्रमांक सीजी 25 4168 में मवेशियों को बिना चारा पानी के क्रुरता पूर्वक भरकर कत्लखाना ले जाने के लिए भरकर ग्राम प्रतापपुर होते हुये छिरहा दाढ़ी की ओर जाने वाले है कि सूचना पर अपने गौ रक्षक समिति के सदस्य के साथ ग्राम प्रतापपुर मेन चौक के से होते हुये ग्राम चकलाकुंडा से दौनाडीह मार्ग में पीकप वाहन अनियंत्रित होकर खेत में घुस गया तथा एक व्यक्ति अंधेरा का फायदा उठाकर भाग गया तथा पीकप वाहन सहित 02 नग पड़वा, 02 नग पड़िया कुल 04 नग मवेशियों को पकड़े है। परिवहन कर रहे व्यक्ति का नाम पता पुछने पर अपना नाम दौलत साहू उम्र 30 साल ग्राम दौनाडीह का रहने वाला बताये। उक्त क्षतिग्रस्त वाहन क्रमांक सीजी 25 4168 में 04 नग (पड़वा, पड़िया) को भरकर कत्लखाना ले जाने के लिये ठुस-ठुस कर बिना चारा पानी के कू्ररता पूर्वक भरकर परिवहन करते ले जा रहे थे जो पशुओं को ले जाने के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं दिखाये जिस पर कार्यवाही करने की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ अपराध सदर धारा 4, 6, 10 छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं धारा 11 छ.ग. पशु क्रू० निवारण अधि० 1990 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस उप महानिरीक्षक रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) ने तत्काल आरोपियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने निर्देश दिए। जिसके तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार यादव एवं एसडीओपी बेमेतरा भुषण एक्का, एसडीओपी बेरला विनय कुमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नवागढ़ उप निरीक्षक भुनेश्वर यादव को अपराध विवेचना हेतु थाना नवागढ़ स्टाफ के साथ लगाया गया।
प्रकरण में विवेचना के दौरान 12 नग गौवंश (गाय, बछडा, बछिया, पडवा, पडिया) कीमती करीबन 114000 रूपये (01 लाख 14 हजार रूपये), घटना में प्रयुक्त वाहन पीकप क्रमांक CG 25 4168 कीमती करीबन 200000 रूपये एवं ट्रक क्रमांक CG 25 एल 0947 कीमती करीबन 400000 रूपये, कुल जुमला लगभग 7 लाख 14 हजार रूपये को जप्त किया गया।
प्रकरण में आरोपी 01. सुरेन्द्र निषाद पिता आजुराम निषाद उम्र 35 साल, 02. सुखीराम जायसवाल पिता जगदीश जायसवाल उम्र 32 साल, 03. कपिल जायसवाल पिता मारकण्डे जायसवाल उम्र 38 साल सभी निवासी मंजगांव थाना दाढ़ी जिला बेमेतरा, 04. दौलत साहू पिता बुद्धु साहू उम्र 30 वर्ष निवासी दौनाडीह थाना नवागढ़ जिला बेमेतरा को 24 मई 2026 को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी नवागढ उप निरीक्षक भुनेश्वर यादव, सउनि कृष्ण कुमार क्षत्री, प्रधान आरक्षक ओंकार निर्मलकर, राहुल दुबे, भुपेन्द्र चंद्रवंशी, गजानंद पटेल एवं नवागढ के समस्त स्टाफ व गौ सेवको की महत्वपूर्ण भुमिका रही।