आबकारी एक्ट में 10, कोटपा एक्ट में 300 एवं माईनर एक्ट में 20 लोगों पर कार्यवाही
प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा 10 दिसम्बर 2025 - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू (IPS) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह, एसडीओपी बेरला विनय कुमार, डीएसपी श्रीमती कौशिल्या साहू, डीएसपी राजेश कुमार झा के मार्गदर्शन में यातायात बेमेतरा पुलिस टीम द्वारा जिले में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
इस अभियान के अंतर्गत भारी वाहन, तेज गति से वाहन चलाना, दोपहिया पर तीन सवारी, बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट, मॉडिफाई साइलेंसर तथा शराब सेवन कर वाहन चलाने जैसे गंभीर उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में 08 एवं 09 दिसम्बर 2025 को थाना बेमेतरा 01 चालान में 01 वाहन चालक, थाना नवागढ 01 चालान में 01 वाहन चालक, थाना बेरला 05 चालान में 05 वाहन चालक, थाना परपोडी 12 चालान में 12 वाहन चालक, चौकी देवकर 13 चालान में 13 वाहन चालक, चौकी खण्डसरा 03 चालान में 03 वाहन चालक, चौकी कंडरका 03 चालान में 03 वाहन चालक, चौकी मारो 03 चालान में 03 वाहन चालक, चौकी संबलपुर 01 चालान में 01 वाहन चालक, यातायात बेमेतरा 24 चालान में 24 वाहन चालक, कुल 66 वाहन चालको के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किया गया। जिसमें 31 प्रकरण न्यायालय पेश किया गया एवं अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको के विरूद्ध 35 प्रकरण में 11000 रूपये समन शुल्क लिया गया। कार्यवाही के दौरान थाना/चौकी प्रभारी एवं यातायात प्रभारी रक्षित निरीक्षक प्रवीण खलखो, सउनि मोहन साहू सहित यातायात पुलिस टीम शामिल रहे।
अपील - यातायात बेमेतरा स्टॉफ ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं यातायात नियमों का पालन करें और अपने परिजनों को भी इसके लिए प्रेरित करें। यातायात नियमों का पालन करे, पीकअप, मालवाहक वाहन में सवारी न बैठाये, मोटर सायकल में मोडिफाइड साइलेंसर न लगाये, अपने नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न देवे, बिना नंबर के वाहन न चलाएं। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट अवश्य लगावें। वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोंग न करें। निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाना और नशे की हालत में वाहन न चलाना न केवल कानून का पालन है बल्कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। बेमेतरा पुलिस आपकी सहायता के लिये है, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस का सहयोग करें। पुलिस का यह विशेष अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।
कार्यवाही के इसी क्रम में 08 एवं 09 दिसम्बर 2025 को थाना साजा, नवागढ, खम्हरिया, एवं चौकी देवकर में आम जगह पर शराब सेवन करने एवं शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने का 10 प्रकरण में 10 आरोपी नितेश ढीमर उम्र 28 वर्ष निवासी मोहगांव, राजेश सिसोदिया उम्र 40 वर्ष निवासी खिसोरा, संजय साहू उम्र 25 वर्ष निवासी भैसामुडा चौकी देवकर, संजय कुमार जांगडे उम्र 43 वर्ष निवासी नवागढ, तिरथराम साहू उम्र 34 वर्ष निवासी करमू, झुलेराम सिन्हा उम्र 31 वर्ष, धनेश कुम्भकार उम्र 25 वर्ष निवासी खम्हरिया, देवकुमार सिन्हा उम्र 45 वर्ष निवासी खम्हरिया, राजकुमार सारथी उम्र 32 वर्ष निवासी देवकर, सौरभ ढीमर उम्र 28 वर्ष निवासी देवकर थाना साजा चौकी देवकर जिला बेमेतरा के विरूद्ध धारा 36 (च) एवं धारा 36 (सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।
इसी क्रम में 08 एवं 09 दिसम्बर 2025 को जिले के थाना/चौकी प्रभारियो एवं स्टाफ द्वारा आम जगह में धुम्रपान करने पर कोटपा एक्ट के तहत थाना बेमेतरा 50 प्रकरण, थाना नवागढ 80 प्रकरण, थाना नांदघाट 15 प्रकरण, थाना खम्हरिया 28 प्रकरण, थाना साजा 06 प्रकरण, थाना परपोडी 03 प्रकरण, थाना दाढी 40 प्रकरण, थाना चंदनू 30 प्रकरण, चौकी कंडरका 35 प्रकरण, चौकी खण्डसरा 13 प्रकरण, कुल 300 प्रकरण कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही की गई हैं।
इसी क्रम में 08 व 09 दिसम्बर 2025 को माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए थाना चंदनू में 01 प्रकरण में 08 व्यक्ति, थाना दाढी में 02 प्रकरण में 05 व्यक्ति, चौकी देवकर में 01 प्रकरण में 01 व्यक्ति, चौकी कंडरका में 02 प्रकरण में 02 व्यक्ति, चौकी खण्डसरा में 03 प्रकरण में 04 व्यक्ति, के खिलाफ धारा 170, 126, 135 (3) बीएनएसएस के तहत 09 प्रकरण में 20 व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया।