एसएसपी बेमेतरा रामकृष्ण साहू के निर्देशन पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 103 वाहन चालको से ली गई 34900 रु समन शुल्क

एसएसपी बेमेतरा रामकृष्ण साहू के निर्देशन पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 103 वाहन चालको से ली गई 34900 रु समन शुल्क 

माईनर एक्ट में 07 व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक एवं आबकारी एक्ट में 02 आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही 
प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा 11 नवंबर 2025 - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू (IPS) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह, एसडीओपी बेरला विनय कुमार, डीएसपी श्रीमती कौशिल्या साहू, डीएसपी राजेश कुमार झा के मार्गदर्शन में यातायात बेमेतरा पुलिस टीम द्वारा जिले में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 
     इस अभियान के अंतर्गत भारी वाहन, तेज गति से वाहन चलाना, दोपहिया पर तीन सवारी, बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट, मॉडिफाई साइलेंसर तथा शराब सेवन कर वाहन चलाने जैसे गंभीर उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। 
     इसी क्रम में 10 नवंबर 2025 को थाना नांदघाट 18 चालान में 18 वाहन चालक, थाना खम्हरिया 07 चालान में 07 वाहन चालक, थाना बेरला 10 चालान में 10 वाहन चालक, थाना परपोडी 03 चालान में 03 वाहन चालक, थाना चंदनू 11 चालान में 11 वाहन चालक, चौकी देवकर 07 चालान में 07 वाहन चालक, चौकी मारो 09 चालान में 09 वाहन चालक, चौकी कंडरका 08 चालान में 08 वाहन चालक, यातायात बेमेतरा 30 चालान में 30 वाहन चालको, कुल 103 वाहन चालको के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किया गया। जिसमें भारी वाहन, तेज गति से वाहन चलाना, दोपहिया पर तीन सवारी, बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट, शराब सेवन कर वाहन चलाने एवं अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको के विरूद्ध 103 प्रकरण में 34900 रूपये समन शुल्क लिया गया। 
   कार्यवाही के दौरान थाना/चौकी प्रभारी एवं यातायात प्रभारी रक्षित निरीक्षक प्रवीण खलखो, सउनि मोहन साहू सहित यातायात पुलिस टीम शामिल रहे।
      इसी क्रम में 10 नवंबर 2025 को माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए थाना दाढी में 02 प्रकरण में 03 व्यक्ति, चौकी देवकर में 01 प्रकरण में 01 व्यक्ति, चौकी खण्डसरा में 01 प्रकरण में 03 व्यक्ति के खिलाफ धारा 170, 126, 135 (3) बीएनएसएस के तहत 04 प्रकरण में 07 व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया।
      इसी क्रम में 10 नवंबर 2025 को थाना चंदनू एवं नवागढ में आम जगह पर शराब सेवन करने एवं शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने का 02 प्रकरण में 02 आरोपी हरीश चतुर्वेदी उम्र 19 वर्ष निवासी खरहरी थाना नवागढ जिला बेमेतरा, रामकुमार पटेल उम्र 58 वर्ष, निवासी मुर्रा थाना नांदघाट जिला बेमेतरा के विरूद्ध धारा 36 (च) एवं धारा 36 (सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। 

अपील - यातायात बेमेतरा स्टॉफ ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं यातायात नियमों का पालन करें और अपने परिजनों को भी इसके लिए प्रेरित करें। यातायात नियमों का पालन करे, पीकअप, मालवाहक वाहन में सवारी न बैठाये, मोटर सायकल में मोडिफाइड साइलेंसर न लगाये, अपने नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न देवे, बिना नंबर के वाहन न चलाएं। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट अवश्य लगावें। वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोंग न करें। निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाना और नशे की हालत में वाहन न चलाना न केवल कानून का पालन है बल्कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। बेमेतरा पुलिस आपकी सहायता के लिये है, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस का सहयोग करें। पुलिस का यह विशेष अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।