एसएसपी बेमेतरा रामकृष्ण साहू के निर्देशन पर मोटर व्हीकल एक्ट में 10 वाहन चालको से ली गई 5200 रु समन शुल्क

एसएसपी बेमेतरा रामकृष्ण साहू के निर्देशन पर मोटर व्हीकल एक्ट में 10 वाहन चालको से ली गई 5200 रु समन शुल्क  

आबकारी एक्ट में 03 एवं माईनर एक्ट में 03 व्यक्तियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही  
प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा 02 अक्टुबर 2025 - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू (IPS) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह, एसडीओपी बेरला विनय कुमार, डीएसपी श्रीमती कौशिल्या साहू, डीएसपी राजेश कुमार झा के मार्गदर्शन में यातायात बेमेतरा पुलिस टीम द्वारा जिले में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 
      इस अभियान के अंतर्गत भारी वाहन, तेज गति से वाहन चलाना, दोपहिया पर तीन सवारी, बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट तथा शराब सेवन कर वाहन चलाने जैसे गंभीर उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। 
   इसी क्रम में 01 अक्टुबर 2025 को यातायात बेमेतरा 10 चालान में 10 वाहन चालको के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किया गया। जिसमें दो पहिया वाहन में तीन सवारी, तेज गति, बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट एवं अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको के विरूद्ध 10 प्रकरण में 5200 रूपये समन शुल्क लिया गया। इस कार्यवाही में यातायात प्रभारी रक्षित निरीक्षक प्रवीण खलखो सहित उनकी टीम शामिल रहे। 
     यातायात बेमेतरा पुलिस द्वारा शहर के चौकी चौराहों में आने-जाने वाले वाहन चालको को बताया गया कि दो पहिया वाहन हो या चार पहिया वाहन या उससे बडी वाहन हो कोई भी गाडी को सीमित गति से चलाया जाय, ताकि कोई घटना घटने के पहले ही वाहन को नियंत्रित किया जा सके और घटना को टाला जाये। साथ ही नशे की हालत में वाहन न चलाने, दो पहिया वाहन में तीन सवारी न चलने और हेलमेट का उपयोग अनिवार्य रूप से करने की अपील किया गया। 
     इसी क्रम में बेमेतरा 01 अक्टुबर 2025 को थाना दाढी, चंदनू एवं परपोडी में आम जगह पर शराब सेवन करने का 03 प्रकरण में 03 आरोपीयो किशन लाल डेहरे उम्र 53 वर्ष निवासी सुखाताल थाना दाढी, कमल चेलक उम्र 34 वर्ष निवासी मुलमुला थाना चंदनू, गणेश दास मानिकपुरी निवासी मोहगांव जिला बेमेतरा के विरूद्ध धारा 36 (च) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।   
     इसी क्रम में बेमेतरा 01 अक्टुबर 2025 को माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए थाना साजा में 01 प्रकरण में 01 व्यक्ति, थाना चंदनू में 01 प्रकरण में 02 व्यक्ति के खिलाफ धारा 170, 126, 135 (3) बीएनएसएस के तहत 02 प्रकरण में 03 व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया।  
मदद - साथ ही आमजनों को अपील करते कहा गया कि सड़क में अगर कोई दुर्घटना होती है और इस घटना में व्यक्ति घायल हो तो उसे हर इंसान को चाहिए कि वे अपनी इंसानियत का परिचय देते हुए घायल को अस्पताल तक पहुचाये या एंबुलेंस को सूचित करें। सडक दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने में घबरायें नहीं। मदद करने वाले व्यक्ति को पुलिस या अस्पताल द्वारा परेशान नहीं किया जायेगा। 

अपील - यातायात बेमेतरा ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं यातायात नियमों का पालन करें और अपने परिजनों को भी इसके लिए प्रेरित करें। यातायात नियमों का पालन करे, पीकअप, मालवाहक वाहन में सवारी न बैठाये, मोटर सायकल में मोडिफाइड साइलेंसर न लगाये, अपने नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न देवे, बिना नंबर के वाहन न चलाएं। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट अवश्य लगावें। वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोंग न करें। निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाना और नशे की हालत में वाहन न चलाना न केवल कानून का पालन है बल्कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। बेमेतरा पुलिस आपकी सहायता के लिये है, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस का सहयोग करें। पुलिस का यह विशेष अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।