आबकारी एक्ट में 03 एवं माइनर एक्ट में 03 पर कार्यवाही
प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा 07 अगस्त 2025 - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू (IPS) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह, एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की, एसडीओपी बेरला विनय कुमार, डीएसपी राजेश कुमार झा, डीएसपी श्रीमती कौशिल्या साहू एवं डीएसपी श्रीमती संतोषी ग्रेस के मार्गदर्शन में, बेमेतरा पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना मे कमी लाने के उद्देश्य से, यातायात सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों के प्रति आमजनों को जागरूक करने जागरूकता अभियान एवं यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्यवाही लगातार की जा रही है।
जिसके तहत 06 अगस्त 2025 को चौकी कंडरका 01 चालान में 01 वाहन चालक, यातायात बेमेतरा 08 चालान में 08 वाहन चालको के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किया गया। जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको के विरूद्ध 09 प्रकरण में 5000 रूपये समन शुल्क लिया गया।
बेमेतरा पुलिस की अपील - बेमेतरा पुलिस आम नागरिको से अपील करता है कि यातायात नियमों का पालन करे, पीकअप, मालवाहक वाहन में सवारी न बैठाये, संयमित गति से वाहन चलाये, शराब सेवन कर वाहन न चलाये, मोटर सायकल में मोडिफाइड साइलेंसर न लगाये, अपने नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न देवे, बिना नंबर के वाहन न चलाएं। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट अवश्य लगावें। वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोंग न करें। बेमेतरा पुलिस आपकी सहायता के लिये है, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस का सहयोग करें। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर चालानी कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम 06 अगस्त 2025 को थाना परपोडी एवं चौकी देवरबीजा में शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने का 03 प्रकरण में 03 आरोपी चंद्रशेखर निषाद उम्र 28 वर्ष, अलादीन खान उम्र 30 वर्ष, दोनो निवासी वार्ड नं. 02 परपोडी, अनिकेत बारले उम्र 25 वर्ष निवासी घोटमर्रा चौकी देवरबीजा थाना व जिला बेमेतरा के विरूद्ध धारा 36 (सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यावाही की गई है।
इसी क्रम में 06 अगस्त 2025 को माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए चौकी देवकर में 03 प्रकरण में 03 व्यक्ति के खिलाफ धारा 170, 126, 135 (3) बीएनएसएस के तहत 03 प्रकरण में 03 व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया।