जिले में उर्वरक विक्रय में अनियमितता पर तीन कृषि केन्द्रों का प्राधिकर पत्र 15 दिवस के लिए निलंबित

जिले में उर्वरक विक्रय में अनियमितता पर तीन कृषि केन्द्रों का प्राधिकर पत्र 15 दिवस के लिए निलंबित 
प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा 17 जुलाई 2025 - संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशानुसार उर्वरकों की कालाबाजारी, तस्करी, डायवर्सन, जमाखोरी, अधिक कीमत पर विक्रय, अमानक एवं नकली उर्वरकों के व्यापार को रोकने हेतु जिले में औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया। जिला स्तरीय निरीक्षण टीम द्वारा 20 जून, 08 जुलाई एवं 10 जुलाई 2025 को तीन कृषि केन्द्रों मेसर्स बी.के. कृषि केन्द्र ग्राम बैजी, मेसर्स अर्जुन कृषि केन्द्र ग्राम सिंघौरी एवं मेसर्स वैदिक कृषि केन्द्र ग्राम बैजी, (विकासखण्ड बेमेतरा, जिला बेमेतरा) का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उर्वरक विक्रय में अनियमितताएं पाई गईं।
          इस पर संबंधित कृषि केन्द्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, किन्तु प्राप्त उत्तर संतोषजनक नहीं पाए गए। फलस्वरूप उर्वरक निरीक्षक सह सहायक संचालक कृषि बेमेतरा द्वारा तीनों केन्द्रों के उर्वरक प्राधिकर पत्र को निलंबित करने की अनुशंसा की गई। अनुशंसा के आधार पर मोरध्वज डडसेना प्राधिकृत अधिकारी सह उप संचालक कृषि जिला बेमेतरा ने उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 31(ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मे. बी.के. कृषि केन्द्र ग्राम बैजी, मे. अर्जुन कृषि केन्द्र ग्राम सिंघौरी एवं मे. वैदिक कृषि केन्द्र ग्राम बैजी का उर्वरक प्राधिकर पत्र 15 दिवस के लिए निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि में उक्त केन्द्र किसी भी प्रकार से उर्वरकों का भंडारण एवं विक्रय नहीं कर सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।