एसएसपी रामकृष्ण साहू के निर्देशन पर माईनर एक्ट के तहत 09 एवं आबकारी एक्ट के तहत 04 आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही

एसएसपी रामकृष्ण साहू के निर्देशन पर माईनर एक्ट के तहत 09 एवं आबकारी एक्ट के तहत 04 आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही 
प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा 22 जुलाई 2025 - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह, एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की, एसडीओपी बेरला विनय कुमार, डीएसपी राजेश कुमार झा, श्रीमती कौशिल्या साहू, श्रीमती संतोषी ग्रेस के मार्गदर्शन में बेमेतरा पुलिस द्वारा अवैध शराब, गांजा, नशीली पदार्थो, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, बाउंड ओवर, गुंडा बदमाशों, फरार स्थायी वारंटियो, सामाजिक सौहार्द बिगाडने वालों, यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों तथा माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही लगातार की जा रही है। 
      इसी क्रम में 21 जुलाई 2025 को माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए थाना परपोडी में 01 प्रकरण में 03 व्यक्ति, चौकी मारो में 02 प्रकरण में 04 व्यक्ति, चौकी खण्डसरा में 01 प्रकरण में 02 व्यक्ति, के खिलाफ धारा 170, 126, 135 (3) बीएनएसएस के तहत 04 प्रकरण में 09 व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया।
      जिसके तहत 21 जुलाई 2025 को थाना खम्हरिया, साजा, बेरला एवं चौकी संबलपुर में आम जगह पर शराब सेवन करने एवं शराब पिने की सुविधा उपलब्ध कराने का 04 प्रकरण में 04 आरोपीयों चक्रधर ताम्रकार उम्र 77 वर्ष निवासी सैगोना, हेमलाल यादव उम्र 29 वर्ष निवासी मनियारी थाना साजा, लेखराम भारती उम्र 20 वर्ष निवासी भरदा, कमल राजपूत निवासी देवरा चौकी मारो जिला बेमेतरा के विरूद्ध धारा 36 (च) एवं धारा 36 (सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यावाही की गई हैं।