रविवार, 2 फ़रवरी 2025

निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर छह शिक्षकों पर कलेक्टर द्वारा निलंबन की कार्यवाही

निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर छह शिक्षकों पर कलेक्टर द्वारा निलंबन की कार्यवाही 

निर्वाचन कार्यों मे उदासीनता और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी - कलेक्टर 
प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा - नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 के तहत मतदान दलों का प्रशिक्षण 2 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया, जिसका निरीक्षण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रणबीर शर्मा द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए और कुछ के द्वारा निर्वाचन कार्यों में उदासीनता बरती गई। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने इस पर गंभीर संज्ञान लेते हुए उक्त कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की है।
                 कलेक्टर ने बताया कि अनुपस्थित और उदासीन कर्मचारियों का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 के तहत दंडनीय है। इन नियमों के उल्लंघन के आधार पर उक्त कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की सूची में विकास कुमार वर्मा (सहायक शिक्षक, स्वामी आत्मानंद स्कूल ठेलका), निर्मल ठाकुर (व्याख्याता, हायर सेकेंडरी स्कूल बोरतरा), कमलेश कुमार वर्मा (हायर सेकेंडरी स्कूल बोरतरा), नागेश्वर चौहान (सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला केशतरा), मनोज कश्यप (शिक्षक एलबी, शासकीय माध्यमिक शाला घिवरी) और चैन सिंह ठाकुर (शिक्षक, पूर्व माध्यमिक शाला कोंगियाकला) शामिल हैं।
                 निलंबन अवधि के दौरान इन सभी कर्मचारियों का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बेमेतरा निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन ने निर्वाचन कार्य को गंभीरता से लेने और सभी कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाने की अपील की है। 

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