गौवंश तस्करी में 04 नग गौवंश, प्रयुक्त वाहन, 02 बाईक सहित 07 आरोपी राजकुमार, धनीराम, लेखू, भारत, राकेश, लक्ष्मण, मनीष गिरफ्तार

पशु तस्करी - गौवंश को परिवहन कर कत्लखाना ले जाते तस्करों को छत्तीसगढ़ गौ रक्षा सेवा संघ सदस्य व गौसेवकों ने पकड़ किया पुलिस के हवाले 

एसपी त्रिलोक बंसल के निर्देश पर साजा पुलिस टीम की गौवंश तस्करी पर सख्त कार्यवाही 
बेमेतरा 01 अक्टूबर 2026 - प्रार्थी गणेश वैष्णव उम्र 34 वर्ष निवासी कोदवा थाना साजा जिला बेमेतरा द्वारा दिनांक 30.09.2026 को रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि वाहन क्रमांक CG 04 NZ 5877 के माध्यम से 04 नग भैंसा (मवेशी) को ग्राम बेरला से साजा होते हुए मध्यप्रदेश स्थित कत्लखाने ले जाया जा रहा है। उक्त वाहन के आगे दो मोटर सायकलों में 04 व्यक्ति सवार होकर पायलेटिंग करते हुए चल रहे थे। 
    सूचना पर प्रार्थी अपने गौवंश सेवक साथियों के साथ ग्राम परपोड़ा एवं मोहभट्ठा के मध्य स्थित पुल के पास पहुंचकर उक्त वाहन का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद वाहन क्रमांक CG 04 NZ 5877 वहां पहुंचा, जिसमें 04 नग भैंसा (मवेशी) एवं वाहन चालक लक्ष्मण मेरावी सहित अन्य व्यक्ति सवार थे। वहीं वाहन के आगे मोटर सायकल क्रमांक CG 08 AT 2715 एवं डिलक्स मोटर सायकल क्रमांक CG 09 JN 7515 में 04 व्यक्ति पायलेटिंग करते हुए पाए गए। 
        मवेशियों के संबंध में पूछताछ करने पर संबंधित व्यक्तियों द्वारा कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रथम दृष्टया मवेशियों को बिना चारा-पानी के क्रूरतापूर्वक परिवहन करते हुए कत्ल करने के उद्देश्य से कत्लखाने ले जाना पाया गया। इसके बाद वाहन एवं मवेशियों को थाना लाया गया। 
     प्रार्थी के लिखित आवेदन के अवलोकन पर प्रथम दृष्टया धारा 4, 6, 10 छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं धारा 11(1)(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 का अपराध घटित होना पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 
      उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.) ने तत्काल आरोपी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने निर्देश दिए। जिसके तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. हरीश यादव एवं एसडीओपी बेरला श्रीमती रूचि वर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी साजा निरीक्षक जनक साहू को अपराध विवेचना हेतु थाना स्टाफ के साथ लगाया गया।
   प्रकरण में विवेचना के दौरान धनीराम मेरावी, राकेश मेरावी, लेखु मेरावी, भारत राम मरकाम, राजकुमार मेरावी सभी निवासी बहेराखार एवं लक्ष्मण मेरावी निवासी पंडरिया थाना रेंगाखार जिला कबीरधाम से घटना के संबंध में पुछताछ करने पर एक और अन्य के साथ मिलकर अपना अपराध करना स्वीकार किया। 
   प्रकरण में आरोपियों से 04 नग गौवंश करीब कीमती 44000 रूपये, घटना में प्रयुक्त पीकप वाहन क्रमांक क्रमांक CG 04 NZ 5877 कीमती करीबन 250000 रूपये, मोटर सायकल क्रमांक CG 08 AT 2715 कीमती करीब 30000 रूपये, मोटर सायकल क्रमांक CG 09 JN 7515 कीमती करीब 15000 रूपये, कुल जुमला कीमती लगभग 339000 रूपये को जप्त किया गया। 
    आरोपी 01.राजकुमार मेरावी पिता धनीराम मेरावी उम्र 32 वर्ष, 02. धनीराम मेरावी पिता स्व. हमेल सिंह मेरावी उम्र 55 वर्ष, 03. लेखू मेरावी पिता साम सिंह मेरावी उम्र 25 वर्ष, 04. भारत मरकाम पिता बिसाहू मरकाम उम्र 46 वर्ष, 05. राकेश मेरावी पिता धनीराम मेरावी उम्र 22 वर्ष, सभी निवासी बहेराखार थाना रेंगाखार जिला कबीरधाम, 06. लक्ष्मण मेरावी पिता रजपाल मेरावी उम्र 27 वर्ष, 07. मनीष राज मेरावी पिता स्व. कोप सिंह मेरावी उम्र 18 वर्ष दोनों निवासी पण्डरिया थाना रेंगाखार जिला कबीरधाम को दिनांक 30.09.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय प्रस्तुत किया गया। 
     इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी साजा निरीक्षक जनक साहू, उप निरीक्षक असीम किर्तनीया, प्रधान आरक्षक दुर्गेश तिवारी, शिवराज सिंह, आरक्षक शिव कुमार यादव, राजू यादव, गोकुल सोनी, अर्जुन ध्रुर्वे, रामानुज जायसवाल सहित थाना साजा के समस्त स्टाफ व गौवंश सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 

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