आम जगह पर शराब सेवन करने 04 आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही
बेमेतरा 12 जून 2026 - पुलिस उप महा निरीक्षक रामकृष्ण साहू (IPS) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार यादव एवं डीएसपी (मुख्यालय) राजेश कुमार झा, एसडीओपी बेमेतरा भुषण एक्का, एसडीओपी बेरला विनय कुमार, डीएसपी श्रीमती कौशिल्या साहू, डीएसपी श्रीमती शशीकला उईके के मार्गदर्शन में समस्त थाना/चौकी व यातायात बेमेतरा पुलिस टीम द्वारा जिले में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
इस अभियान के अंतर्गत बिना हेलमेट, तीन सवारी, बिना सीट बेल्ट, भारी वाहन, तेज गति से वाहन चलाना, दोपहिया पर मॉडिफाई साइलेंसर तथा शराब सेवन कर वाहन चलाने जैसे गंभीर उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में 11 जून 2026 को चौकी कंडरका 04 चालान में 04 वाहन चालको, चौकी संबलपुर 03 चालान में 03 वाहन चालको, यातायात बेमेतरा 09 चालान में 09 वाहन चालको, कुल 16 वाहन चालको के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किया गया। जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले जैसे तीन सवारी, बिना सीट बेल्ट, माल वाहक में सवारी बैठाना, तेज गति, घातक तरीके से वाहन खडी करना, मौके पर कागजात पेश न करना, बिना लायसेंस वाहन चालको के विरूद्ध 16 प्रकरण में 5600 रूपये समन शुल्क लिया गया।
उक्त कार्यवाही के दौरान थाना/चौकी प्रभारी एवं यातायात प्रभारी रक्षित निरीक्षक प्रवीण खलखो, सउनि जहिर खान, मोहन साहू, सहित यातायात पुलिस टीम शामिल रहे।
अपील - बेमेतरा पुलिस द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, शराब सेवन कर वाहन न चलाएं, मालवाहक वाहनों में सवारी न बैठाएं, नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने न दें, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाएं तथा वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करें तथा वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस का सहयोग करें। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।
इसी क्रम में 11 जून 2026 को थाना परपोडी एवं चौकी संबलपुर में आम जगह पर शराब सेवन करने का 04 प्रकरण में 04 आरोपी 01. अमन दीप वर्मा उम्र 22 वर्ष निवासी जुनवानी थाना पथरिया जिला मुंगेली, 02. शोभा राम साहू उम्र 29 वर्ष निवासी मगरघटा थाना नांदघाट, 03. रवि जोशी उम्र 38 वर्ष निवासी चिरहुला थाना व जिला मुंगेली, 04. हरदेव मिर्झा उम्र 23 वर्ष निवासी सोमईकला थाना साजा जिला बेमेतरा के विरूद्ध धारा 36 (च) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।