आबकारी एक्ट में 05, कोटपा एक्ट में 255 एवं माईनर एक्ट में 03 लोगों पर कार्यवाही
प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा 08 दिसम्बर 2025 - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू (IPS) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह, एसडीओपी बेरला विनय कुमार, डीएसपी श्रीमती कौशिल्या साहू, डीएसपी राजेश कुमार झा के मार्गदर्शन में सिटी कोतवाली बेमेतरा पुलिस टीम द्वारा जिले में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
इस अभियान के अंतर्गत भारी वाहन, मॉडिफाई साइलेंसर, तेज गति से वाहन चलाना, दोपहिया पर तीन सवारी, बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट तथा शराब सेवन कर वाहन चलाने जैसे गंभीर उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में 07 नवंबर 2025 को थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा पुलिस टीम द्वारा बाइक चालक (बुलेट) मॉडिफाई साइलेंसर का उपयोग कर पटाखे फोड़ने व तेज रफ्तार से बुलेट चलाने वाले चालकों पर चलानी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही युवकों को मोर्डिफाइड साइलेंसर को निकालकर कंपनी द्वारा लगाए गए साइलेंसर का ही उपयोग करने समझाईश दी जा रही है। बेमेतरा पुलिस ने इस दौरान मॉडिफाई साइलेंसर वाले बुलेट को तेजगति से चलाने पर एक बुलेट चालक को पकड़कर उसके खिलाफ यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर धारा 182, (क) (4), 183 (1) (क) मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही किया गया। जिसमें बुलेट वाहन चालक के विरूद्ध 01 प्रकरण में 6000 रूपये समन शुल्क लिया गया। कार्यवाही के दौरान थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा निरीक्षक मयंक मिश्रा, प्रधान आरक्षक हेमंत साहू, आरक्षक इंद्रजीत पांडेय, राहुल यादव, बिरेन्द्र साहू सहित सिटी कोतवाली बेमेतरा पुलिस टीम शामिल रहे।
जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जिले के थाना/चौकी एवं बेमेतरा यातायात पुलिस द्वारा लगातार यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा निरीक्षक मयंक मिश्रा एवं उनकी टीम द्वारा विशेष अभियान चलाकार मॉडिफाई साइलेंसर का उपयोग कर साइलेंसर द्वारा पटाखे फोड़ने एवं तेज रफ्तार से बुलेट वाहन चलाने, ध्वनि प्रदुषण करने वाले वाहन चालकों पर चलानी कार्यवाही किया गया और मोर्डिफाइड साइलेंसर को निकलवाकर कंपनी द्वारा लगाए गए साइलेंसर का ही उपयोग करने समझाईश दिया गया।
बेमेतरा पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं यातायात नियमों का पालन करें और अपने परिजनों को भी इसके लिए प्रेरित करें। यातायात नियमों का पालन करे, पीकअप, मालवाहक वाहन में सवारी न बैठाये, मोटर सायकल में मोडिफाइड साइलेंसर न लगाये, अपने नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न देवे, बिना नंबर के वाहन न चलाएं। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट अवश्य लगावें। वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोंग न करें। निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाना और नशे की हालत में वाहन न चलाना न केवल कानून का पालन है बल्कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। बेमेतरा पुलिस आपकी सहायता के लिये है, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस का सहयोग करें। पुलिस का यह विशेष अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।
इसी क्रम में 07 दिसम्बर 2025 को थाना बेमेतरा में आम जगह पर शराब सेवन करने एवं शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने का 05 प्रकरण में 05 आरोपी विनय साहू उम्र 26 वर्ष निवासी देवरी थाना बेरला, बलराम सिन्हा उम्र 37 वर्ष निवासी बेमेतरा, भगवान माण्डले उम्र 55 वर्ष निवासी डडजरा चौकी देवरबीजा, मनोज पारधी उम्र 38 वर्ष निवासी बुचीडीह थाना बेरला, गोविंद पवार उम्र 22 वर्ष निवासी सिलतरा थाना व जिला बेमेतरा के विरूद्ध धारा 36 (च) एवं धारा 36 (सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।
इसी क्रम में 07 दिसम्बर 2025 को जिले के थाना/चौकी प्रभारियो एवं स्टाफ द्वारा आम जगह में धुम्रपान करने पर कोटपा एक्ट के तहत थाना बेमेतरा 50 प्रकरण, थाना नांदघाट 15 प्रकरण, थाना साजा 16 प्रकरण, थाना परपोडी 14 प्रकरण, थाना चंदनू 30 प्रकरण, चौकी देवकर 22 प्रकरण, चौकी खण्डसरा 30 प्रकरण, चौकी मारो 25 प्रकरण, चौकी कंडरका 28 प्रकरण, चौकी देवरबीजा 05 प्रकरण, चौकी संबलपुर 20 प्रकरण, कुल 255 प्रकरण कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही की गई हैं।
इसी क्रम में 07 दिसम्बर 2025 को माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए थाना बेरला में 01 प्रकरण में 01 व्यक्ति, थाना चंदनू में 01 प्रकरण में 02 व्यक्ति, के खिलाफ धारा 170, 126, 135 (3) बीएनएसएस के तहत 02 प्रकरण में 03 व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया।
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