एसएसपी बेमेतरा रामकृष्ण साहू के निर्देशन पर मोटर व्हीकल एक्ट में 08 वाहन चालको से ली गई 2800 रु समन शुल्क वही 03 प्रकरण न्यायालय में पेश

एसएसपी बेमेतरा रामकृष्ण साहू के निर्देशन पर मोटर व्हीकल एक्ट में 08 वाहन चालको से ली गई 2800 रु समन शुल्क वही 03 प्रकरण न्यायालय में पेश 

आबकारी एक्ट में 02 पर कार्यवाही, आम जगह में धुम्रपान पर कोटपा एक्ट के तहत 16 प्रकरण न्यायालय में पेश 
प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा 04 अगस्त 2025 - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह, एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की, एसडीओपी बेरला विनय कुमार, डीएसपी राजेश कुमार झा, डीएसपी श्रीमती कौशिल्या साहू, श्रीमती संतोषी ग्रेस के मार्गदर्शन में बेमेतरा पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना मे कमी लाने के उद्देश्य से, यातायात सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों के प्रति आमजनों को जागरूक करने जागरूकता अभियान एवं यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्यवाही लगातार की जा रही है। 
      जिसके तहत 03 अगस्त 2025 को थाना दाढी 03 चालान में 03 व्यक्ति, यातायात 08 चालान में 08 व्यक्ति, कुल 11 वाहन चालको के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किया गया। जिसमें 03 चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया एवं यातायात के नियमो का उल्लघंन करने वाले वाहन चालक के विरूद्ध 08 प्रकरण में 2800 रूपये समन शुल्क लिया गया।

बेमेतरा पुलिस की अपील - बेमेतरा पुलिस आम नागरिको से अपील करता है कि यातायात नियमों का पालन करे, पीकअप, मालवाहक वाहन में सवारी न बैठाये, संयमित गति से वाहन चलाये, शराब सेवन कर वाहन न चलाये, मोटर सायकल में मोडिफाइड साइलेंसर न लगाये, अपने नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न देवे, बिना नंबर के वाहन न चलाएं। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट अवश्य लगावें। वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोंग न करें। बेमेतरा पुलिस आपकी सहायता के लिये है, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस का सहयोग करें। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर चालानी कार्यवाही की जा रही है।

       इसी क्रम में 03 अगस्त 2025 को थाना परपोडी एवं चौकी खण्डसरा में शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने का 02 प्रकरण में 02 आरोपी प्रदीप मंडावी उम्र 25 वर्ष निवासी झालम चौकी खण्डसरा, टोपू यादव उम्र 45 वर्ष निवासी वार्ड नं.02 परपोडी थाना परपोडी जिला बेमेतरा के विरूद्ध धारा 36 (सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यावाही की गई है। 
        इसी क्रम में 03 अगस्त 2025 को आम जगह में धुम्रपान करने पर कोटपा एक्ट के तहत थाना दाढी में 16 प्रकरण धारा 4/21 कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायालय पेश किया गया हैं।