मामला पुलिस चौकी कंडरका का
प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा - प्रार्थी नफीस अली पिता निसार अली उम्र 27 साल साकिन स्टेशन रोड सत्कार गली हॉटल नर्मदा पारा रायपुर जिला रायपुर ने 16.02.2025 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका मामा रिजवान खान निवासी आनंद नगर रायपुर के द्वारा आई. के. कन्ट्रक्शन के नाम से ग्राम बोहारडीह पुलिस चौकी कंडरका थाना बेरला जिला बेमेतरा में पुलिया निर्माण कार्य ठेका मे लेकर कार्य करवा रहे है। जहां पुलिया बनाने का काम चल रहा है। जिसका देखरेख वह करता है। ग्राम बोहारडीह के निर्माणाधिन पुलिया के पास 229 नग लोहे का सेट्रींग प्लेट प्रत्येक का वजन 35 - 35 किलो पुरानी इस्तमाली, 20 नग लोहे का वैकेट प्रत्येक का वजन करीबन 20-20 किलो पुरानी इस्तमाली जुमला किमती 400000 रूपये को खुले स्थान पर रखा था। 13.02.25 को दरम्यानी रात्रि एवं 15.02.25 को दरम्यानी मध्य रात्रि में लगभग 229 नग लोहे का सेट्रींग प्लेट को कोई अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले गया कि रिपोर्ट पर धारा 303 (2), 317 (4), 3(5) बीएनएस सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है।
उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) ने तत्काल चोरी गये मशरूका एवं आरोपी का पता तलाश कर आरोपी के विरूध्द्ध आवश्यक कार्यवाही करने निर्देश दिये। जिसके तहत अति. पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह एवं एसडीओपी बेरला विनय कुमार के मार्गदर्शन में पुलिस चौकी कंडरका प्रभारी सउनि कंवल सिंह नेताम एवं स्टॉफ को चोरी गये मशरूका एवं आरोपी का पता तलाश कर आरोपी के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही करने निर्देशित किया गया।
विवेचना कार्यवाही के दौरान 20 व 21 फरवरी 2025 को आरोपीगण बलवीर सिंह उम्र 21 साल साकिन वार्ड 15 कुम्हारी, वीर देवार उर्फ भैरा उम्र 20 साल साकिन वार्ड नं. 4 सब्जी मार्केट के सामने कुम्हारी अपने साथी विधि से संघर्षरत् बालको के साथ आरोपी बलवीर सिंह के वाहन बड़ा दोस्त क्रमांक सीजी 04 पीएम 5289 मे पुनः रात्रि के समय चोरी करने के नियत से घटना स्थल के पास आये हुये को पकड़कर पुछताछ करने पर पता चला कि आरोपीगण द्वारा अपने साथी विधि से संघर्षरत् बालको के साथ मिलकर 13 फरवरी 2025 एवं 15 फरवरी 2025 को दरम्यानी रात्रि में घटना स्थल के पास से चोरी गये सम्पत्ति को चोरी कर वाहन बडा दोस्त वाहन क्रमांक सीजी 04 पीएम 5289 मे भरकर चोरी कर कुम्हारी ले जाकर आरोपी समीरउद्दीन कबाड़ी दुकान वाले के पास बिक्री कर देना बताये है। आरोपीयो से पुछताछ के आधार पर चोरी गये सम्पत्ति 229 नग लोहे का सेट्रींग प्लेट कीमती करीबन चार लाख रूपये को आरोपी समीरउद्दीन के कब्जे से जप्त किया गया है।
प्रकरण में आरोपी समीरउद्दीन द्वारा चोरी का सम्पत्ति बार-बार खरीदना पाये जाने से प्रकरण मे धारा 317(4), 3(5) बीएनएस जोडी गई हैं। प्रकरण में आरोपी बलवीर सिंह सरदार, वीर देवार साकिनान कुम्हारी थाना कुम्हारी जिला दुर्ग एवं 02 विधि के विरूद्ध संघर्षरत् बालको को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरनेश कुमार विरूद्ध विहार राज्य एवं अन्य क्रिमिनल अपील नंबर 1277/14 निर्णय 02 जुलाई 2014 मे दिये गये दिशा निर्देशो के अनुपालन में भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता की धारा 35(1)(b)(ii) के सभी शर्तों का पालन करते हुये कार्यवाही किया गया है।
प्रकरण के आरोपी समीरउद्दीन ऊर्फ समीर पिता समसुद्दीन उम्र 30 साल साकिन कैलाश नगर कुम्हारी थाना कुम्हारी जिला दुर्ग के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से 21 फरवरी 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में पुलिस चौकी कंडरका प्रभारी सउनि कंवल सिंह नेताम, सउनि तुलाराम देशमुख, प्रधान आरक्षक पोषण साहू, आरक्षक दीपक डेहरे, दिनेश साहू, हेमंत साहू, योगेश साहू, मुरली सोनी, गौतम ठाकुर, भवेश पुरी, जागेश्वर वर्मा एवं अन्य स्टाफ की सराहनीय भुमिका रही।