प्रमोद गुप्ता/बेमेतर - छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 की घोषणा कर दी गई है। इस घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के तहत चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला बेमेतरा में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया हैं।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रणबीर शर्मा द्वारा छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 18 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार 20 जनवरी 2025 से लेकर निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक जिलें में बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अधिकृत किया गया है। वे सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों, निर्वाचन आयोग के निर्देशों और कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में उल्लिखित शर्तों के तहत ही अनुमति प्रदान करेंगे। यह आदेश जिलें में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया हैैं, जिससे शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में मदद मिलेगी, साथ ही चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सकेगी।